Aavsyak Vastu Adhiniyam 1955

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 , aavsyak Vastu Adhiniyam 1955, essential commodities act 1955 

आवश्यक वस्तुओं या उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तथा उन्हें जमाखोरी और कालाबाज़ारी से बचाने के लिये सरकार ने वर्ष 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

अधिनियम की धारा 2 (A) में कहा गया है कि ‘आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में निर्दिष्ट वस्तुओं से है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक वस्तु के रूप में किसी एक विशिष्ट वस्तु को जोड़ने अथवा उसे हटाने का अधिकार देता है। यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकारों की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकती है।

किसी वस्तु को ‘आवश्यक वस्तु’ घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है, साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है।

लोकसभा ने अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के लिये आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया है।

लोकसभा द्वारा पारित यह विधेयक 5 जून 2020 को जारी किये गए अध्यादेशों का स्थान लेगा और लोकसभा द्वारा इसे 15 सितंबर, 2020 को पारित किया गया था।

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